लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आगामी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय ने वोटर ड्राफ्ट लिस्ट 2026 आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है। यह सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के बाद तैयार की गई है। राज्य के सभी 75 जिलों के पात्र नागरिक अब ऑनलाइन माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं और पीडीएफ (PDF) कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं।
पुनरीक्षण अभियान और महत्वपूर्ण आंकड़े
इस वर्ष की पुनरीक्षण प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण रही है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए चलाए गए अभियान के दौरान लगभग 2.89 करोड़ नामों को सूची से हटाया गया है। इनमें वे नाम शामिल हैं जो या तो दोहरे थे, या संबंधित मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है या वे अपना स्थान बदल चुके हैं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य एक पारदर्शी और त्रुटिहीन मतदाता सूची तैयार करना है।
वोटर लिस्ट डाउनलोड करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और अपना नाम ड्राफ्ट लिस्ट में देखना चाहते हैं, तो इन चरणों का पालन करें:
- वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल voters.eci.gov.in पर लॉग इन करें।
- विकल्प चुनें: होमपेज पर ‘Download Electoral Roll PDF’ के विकल्प पर क्लिक करें।
- विवरण भरें: अपना राज्य (Uttar Pradesh), जिला और विधानसभा क्षेत्र चुनें।
- कैप्चा कोड: सुरक्षा के लिए दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करें।
- डाउनलोड: अपने मतदान केंद्र (Polling Station) की सूची के सामने दिए गए डाउनलोड बटन पर क्लिक करें।
दावे और आपत्तियों के लिए समय-सीमा
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह एक ‘ड्राफ्ट’ सूची है। यदि किसी नागरिक का नाम छूट गया है या विवरण में कोई गलती है, तो सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है:
- दावे और आपत्ति दर्ज करने की अवधि: 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक।
- सुधार का तरीका: मतदाता ‘वोटर हेल्पलाइन ऐप’ या पोर्टल के माध्यम से फॉर्म 6 (नया नाम जोड़ने के लिए) या फॉर्म 8 (विवरण सुधार के लिए) भर सकते हैं।
- अंतिम सूची का प्रकाशन: सभी सुधारों के बाद फाइनल वोटर लिस्ट 6 मार्च 2026 को जारी की जाएगी।
निर्वाचन विभाग का आधिकारिक रुख
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार, यह अभियान यह सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया है कि कोई भी पात्र मतदाता मताधिकार से वंचित न रहे। प्रशासन ने युवाओं से अपील की है कि जिनकी आयु 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, वे अपना नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से जुड़वाएं।
वोटर ड्राफ्ट लिस्ट का प्रकाशन लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते सूची में अपने नाम की पुष्टि कर लें ताकि भविष्य में होने वाले मतदान के दौरान उन्हें किसी असुविधा का सामना न करना पड़े।

